किसी ने राशन कार्ड से तीन महीने तक राशन की खरीदी की हो तो ही उसका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। नए नियमों के अनुसार, अब कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान भारत के पोर्टल पर पात्रता जांची जाती है। यदि उसमें नाम नहीं आता तो कार्ड नहीं बनता, लेकिन बीपीएल कार्ड बन जाए और तीन महीने तक कार्ड से राशन खरीदा जाए तो आयुष्मान भारत के पोर्टल पर बीपीएल कार्डधारी का नाम चढ़ जाता है। इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों को हर महीने राशन की दुकान पर जाकर अंगूठा लगाना होता है। तभी हर सदस्य के नाम से राशन मिलता है और इसकी एंट्री खाद्य विभाग के पोर्टल पर होती है। वहां से डाटा आयुष्मान भारत के पोर्टल से लिंक हो जाता है।
🤔 कौन हो सकता है बीपीएल कार्डधारक
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड केवल बीपीएल परिवारों के ही बन रहे हैं। सामान्य राशन कार्ड बनना बंद हो चुके हैं। इसके चलते 20 हजार रुपए की मासिक आय वाले मध्यमवर्गीय परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वे बीपीएल के मापदंड में फिट नहीं बैठते। बीपीएल के नीचे वो लोग आते हैं, जिनकी आय केंद्र सरकार के अनुसार 27 हजार रुपए सालाना से कम हो। वहीं, खाद्य विभाग एक लाख रुपए सालाना आय से कम वालों को बीपीएल कार्ड का पात्र मानता है और उन्हें राशन दिया जाता है।
✅ आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए शर्तें
आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जो शर्तें तय हैं, उनके अनुसार पारिवारिक समग्र आईडी के साथ आधार व पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक होना चाहिए। इन्हें कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, यूटीआई आईटीएसएल केंद्र पर ले जाकर पात्रता जांच करवाकर कार्ड बनवाए जा सकते हैं। इसके अलावा अब संबल योजना में शामिल परिवारों और राशन कार्ड धारकों के नए कार्ड बन रहे हैं।