फसलों की पराली या नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले में फसलों के अवशेष (नरवाई) को जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश नेशनल ग्रीन टिब्युनल द्वारा समय-समय पर प्रदेश में फसलों विशेषतः गेहूँ की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (नरवाई) को खेतों में जलाये जाने संबंधी जारी प्रतिबंधित निर्देश के परिपालन में जारी किये गये है।

इन्दौर जिले के अंतर्गत फसल अवशेषों (नरवाई) रोकथाम, पर्यावरण सुरक्षा, आमजन एवं जीव जन्तुओं की जीवन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (1) (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। आदेश में कहा गया है कि इंदौर जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा फसलों विशेषतः गेहूँ की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (नरवाई) को खेतों में जलाये जाने की कार्यवाही की जाती है, तो उसके विरूद्ध इस आदेश का उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 12 जून 2025 तक प्रभावशील रहेगा।

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