इंदौर में कल्याणी बहनों को मिल रही आर्थिक मदद

इंदौर कलेक्टर कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संयुक्त संचालक सुचिता तिर्की बेक ने बताया कि विधवा पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिला को 600 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
पात्रताधारी को योजना के लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, समग्र आईडी, बीपीएल कार्ड. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र पासपोर्ट फोटो, बैंक खाता आदि प्रस्तुत करना होना है।

यहां कर सकते हैं आवेदन
विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रताधारी को नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत अथवा संबंधित ग्राम पंचायत में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

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