इंदौर कलेक्टर कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संयुक्त संचालक सुचिता तिर्की बेक ने बताया कि निःशक्त पेंशन योजना के तहत पात्रताधारी का गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 80 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता वाले, 18 वर्ष से अधिक आयु के निःशक्तजनों को प्रतिमाह 600 रुपये की दर से पेंशन भुगतान की जाती है। पात्रताधारी को योजना के लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, समग्र आईडी, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो, बैंक खाता प्रस्तुत करना होता है।
यहां कर सकते हैं आवदेन
निःशक्त पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रताधारी को नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत अथवा संबंधित ग्राम पंचायत में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।