वोटर आईडी के बिना भी कर सकते हैं मतदान, कलेक्टर ने बताई पूरी प्रक्रिया

लोकसभा चुनाव आ गए हैं और मतदाता अपने वोटर आईडी के माध्यम से देश की नई सरकार चुनने वाले हैं। इस मौके पर प्रशासन भी लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि वोटर आईडी के बिना भी मतदान किया जा सकता है। यदि किसी परिस्थित में वोटर आईडी आपके पास नहीं है तो 12 तरह के दस्तावेजों को निर्वाचन आयोग ने अनुमति दी है। इन दस्तावेज से आप मतदान कर सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में मतदान के लिए 12 फोटो परिचय पत्र मान्य किए हैं। मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की दशा में ई-मतदाता परिचय पत्र आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/k से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ मतदान किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 12 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से भी मतदाता अपने मत का उपयोग कर सकते हैं।

यह दस्तावेज भी मान्य
आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदान करने के संबंध में मतदाता की पहचान के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा ई-मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस की फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र शासन, राज्य शासन, पीएसयूस और पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोग्राफ सहित सर्विस पहचान कार्ड और एमपी, एमएलए व एमएलसी द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र निर्धारित किए गए।

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