आधार कार्ड में दूसरी बार जन्मतिथि अपडेट करने के लिए डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट होगा आवश्यक दस्तावेज

जो लोग आधार में जन्मतिथि दूसरी बार अपडेट करवाना चाहते हैं तो उन्हें स्थानीय निकाय द्वारा जारी अधिकृत डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। जो लोग आधार में तीसरी बार नाम अपडेट करवाना चाहते हैं उन्हें गजट नोटिफिकेशन भी पेश करना होगा।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा इस बारे में प्रावधान तय किए गए हैं। इसे क्रॉस लिमिट कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक नाम अपडेट करवाने के लिए पुराने की नाम की आईडी जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रस्तुत करना होगा। कंप्लीट नाम (प्रथम नाम सहित) अपडेट करवाने वालों को भी गजट नोटिफिकेशन के साथ पुराने नाम की आईडी भी देनी होगी। पहली बार जन्मतिथि अपडेट करवाने वाले सभी लोगों के लिए डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। ये लोग 10वीं की मार्कशीट या अधिकृत सरकारी दस्तावेज के माध्यम से भी अपडेशन करवा सकते हैं।

0Shares
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े Join Now
हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें Join Now
हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें Join Now