नर्सरी से लेकर पहली क्लास में एडमिशन के लिए, शिक्षा विभाग ने दी आयु-सीमा में छूट

मप्र में नर्सरी, केजी और पहली क्लास में एडमिशन के लिए शिक्षा विभाग ने पहले से तय बच्चों की आयु सीमा में अब छूट दे दी है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी करके इसकी जानकारी दी है।

इसमें नर्सरी, केजी1, केजी2 के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 के स्थान पर 31 जुलाई कर दी गई है। साथ ही कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 के स्थान पर 30 सितंबर कर दी गई है। अब 30 सितंबर तक जन्म तिथि वाले बच्चे भी कक्षा एक में प्रवेश ले सकेंगे। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा था कि पहली क्लास में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इससे 1 अप्रैल के बाद जन्मे कई बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है।

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