गर्मी में जल प्रबंधन को देखते हुए कलेक्टर ने इंदौर जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले में गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए मप्र पेयजल परीरक्षण अधिनियम व संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किया है।
जिले में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 15 जून 2025 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के अनुसार ऐसी बोरिंग मशीन जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी या नलकूप खनन/बोरिंग का प्रयास करेगी, उक्त मशीनों को जब्त कर संबंधित थाना क्षेत्र में एफआईआर कराने का अधिकार राजस्व, पुलिस व निगम अधिकारियों को होगा। सरकारी योजनाओं के तहत किए जाने वाले बोरिंग पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इसके अलावा, नवीन खनित निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्त्रोतों का आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा।