वोटर कार्ड न होने की स्थिति में मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट सहित
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
- श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- स्मार्ट कार्ड
- फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज
- केंद्र या राज्य सरकारों या पीएसयू द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा आई कार्ड सांसदों,
- विधायकों और एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी दिव्यांग आई कार्ड
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