इस योजनान्तर्गत केवल पुत्रियों के अभिभावक होने पर हितग्राही को प्रतिमाह 600 रुपये पेंशन प्रदाय की जाती है।
योजना के लिए पात्रता
इंदौर कलेक्टर कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संयुक्त संचालक सुचिता तिर्की बेक ने बताया कि कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रताधारी हितग्राही की संतान के रूप में केवल पुत्री होना चाहिए, उनका पुत्र नहीं होना चाहिए। हितग्राही दम्पति में से किसी एक की आयु 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए तथा वे आयकर दाता न हो और सभी पुत्रियों का विवाह हो जाना अनिवार्य है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना के लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, समग्र आईडी, पासपोर्ट फोटो, बैंक खाते पासबुक की छायाप्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होती है।
यहां कर सकते हैं आवेदन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण की कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रताधारी को नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत अथवा संबंधित ग्राम पंचायत में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।