इंदौर में अब भीख देना भी कहलाएगा दण्डनीय अपराध, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भिक्षा वृत्ति/बाल भिक्षा वृत्ति की रोकथाम के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश का पालन न करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

जारी आदेश के अनुसार जो व्यक्ति भिक्षुओं या किसी नाबालिग बच्चे को भीख स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या नाबालिग बच्चे से कोई सामान खरीदता है तो उसके विरूद्ध इस आदेश के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है जो 14 सितम्बर 2024 तक प्रभावशील रहेगा।

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