इंदौर के सभी अस्पतालों में मरीज के साथ रुकेगा केवल एक अटेंडर

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार शहर के सभी अस्पतालों के संबंध में एक आदेश जारी करके कहा है कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों में रात के समय में मरीज के पास एक ही परिजन के रहने अनुमति होगी। जिससे भीड़ की स्थिति न बने। केवल बुजुर्ग/छोटे बच्चे के मरीज होने एवं महिला अटेंडर होने की स्थिति में ही 2 परिजनों को अस्पताल परिसर में रहने की अनुमति होगी।

इसके साथ ही इंदौर जिले में अब सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरों लगाना अनिवार्य होगा। अस्पताल के ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर वहां पर रोशनी की व्यवस्था करना एवं सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी करना अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। प्रशासन का आदेश है कि सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों के परिसर में सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम का स्थापित किया जाये साथ ही कंट्रोल रूम में इमरजेंसी कॉल उपकरण लगाया जाये जिससे किसी भी घटना की स्थिति में आसानी से समाधान निकाला जा सके।

इसके अलावा सभी संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों में रात 8 बजे के बाद एंट्री में ब्रीथ-एनालाइजर (श्वास परीक्षण यंत्र) से जांच के बाद ही एंट्री दी जाएगी। ताकि नशे के हालत में किसी व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए।

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