आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PMJAY) का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। जिससे उन्हें आर्थिक चिंताओं से मुक्त करते हुए एक स्वस्थ और सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सहायता मिल सके। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में इसकी जानकारी दी गई और बुजुर्गों के लिए कैंप लगाने के आदेश दिए गए।
पंजीकरण के लिए यह दस्तावेज चाहिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PMJAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी आय की परवाह किए बिना, स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी है एवं 29 अक्टूबर 2024 को योजना का शुभारंभ हो चुका है। योजना हेतु पात्रता का निर्धारण केवल आधार कार्ड में दर्ज आयु के आधार पर किया जाएगा। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड एवं समग्र फैमिली आईडी की आवश्यकता होगी। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को AB PMJAY के तहत एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जा रहा है।
25 लाख की वार्षिक कवरेज, प्राइवेट मेडिक्लेम वालों को भी आयुष्मान की सुविधा मिलेगी
ऐसे वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और उनके परिवार पहले से ही AB PMJAY के तहत कवर हैं, उन्हें अपने लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये तक की वार्षिक टॉप-अप कवरेज मिलेगी। जिसे वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों (जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं) के साथ साझा नहीं करेंगे। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर 25 लाख तक की वार्षिक कवरेज मिलेगी। वह वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 70 वर्ष और उससे अधिक आयु हैं और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS), आयुष्मान सेंट्रल आर्ल्ड पुलिस फोर्स (CAPF) जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे अपनी मौजूदा योजना या AB PM-JAY में से किसी एक को चुन सकते हैं, किन्तु योजना चयन करने का विकल्प एक बार ही दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वे वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के अंतर्गत आते हैं, वे भी AB PM-JAY के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।